बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने ऐसा आदेश पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया है. हालांकि, दिवाली पर लोग दो घंटे पटाखे जला सकेंगे. लेकिन लोगों को ग्रीन क्रैकर्स ही जलाने की अनुमति होगी.

    चंडीगढ़ में हर साल दिवाली पर हवा प्रदूषित हो जाती है. इसको देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार, दिवाली पर अब लोगों को सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी.रात 8 बजे से 10 बजे तक ही लोग पटाखे जला सकेंगे. बताया जा रहा है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स जलाने की ही अनुमति होगी. प्रशासन ने कहा है कि अगर इन आदेशों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

    वहीं, गुरुपर्व पर भी सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जला सकेंगे. आदेश के अनुसार,सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे और रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे. वैसे इलाके जो साइलेंट जोन में हैं, उनसे 100 मीटर दूरी पर ही पटाखे जलाए जाने की अनुमति होगी. बताया जा रहा है कि प्रशासन ने ऐसा आदेश पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया है.

    दिल्ली में भी दिवाली पर नहीं जलेंगे पटाखे

    देश की राजधानी दिल्ली में भी पटाखों को जलाने और बेचने पर रोक लगा दी गई ती. केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया था कि सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को लेकर ऐसा निर्णय किया गया था. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि इस साल भी दिल्ली में सभी तरह के पटाखे बेचने और उसके भंडारण करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

    क्या होते हैं ग्रीन क्रैकर्स?

    ग्रीन क्रैकर्स जिसे ग्रीन पटाखे भी कहते हैं. इसे जलाने से पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30 फीसदी कम वायु प्रदूषण होता है. ग्रीन क्रैकर्स में बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक रसायन नहीं होते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स की सलाह है कि लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही ग्रीन पटाखों की खरीदारी करनी चाहिए. वहीं, पटाखों को जलाने से पहले अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए. छोटे बच्चे जब पटाखे जलाएं तो उनके साथ पैरेंट्स जरूर मौजूद रहें. पटाखों को भीड़भाड़ वाली जगह पर न जलाएं.