पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने चंडीगढ़ में कुत्ते काटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि कुत्ते हर बाइट पर 10 हजार जबकि अगर घाव होता तो 20 हजार का मुआवजा दिया जाएगा.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कुत्ते काटने की घटना में बढ़ोतरी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है. ऐसे में अगर किसी को ये कुत्ते काटते हैं तो दोनों राज्य सरकारों को इसका मुआवजा देना होगा. कोर्ट ने पीड़ित को 10 हजार रुपये प्रति दांत के निशान से मुआवजा देने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों को इसके लिए गाइडलाइन बनाने का भी आदेश दिया.
जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने चंडीगढ़ में कुत्ते काटने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई. एस भारद्वाज की बेंच ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया. बेंच ने कहा कि अगर कुत्ते के काटने से दांत के निशान बनते हैं तो पीड़ित को प्रति दांत के निशान पर 10 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए. इसके अलावा अगर कुत्ते के काटने से स्किन में घाव होता है या मांस निकल जाता है तो प्रति 0.2 सेंटी मीटर घाव के लिए मिनिमम 20000 रुपये मुआवजा दिया जाए.
कोर्ट ने सरकार को दिया गाइडलाइन बनाने का आदेश
हाई कोर्ट ने कहा कि मुआवजे का भुगतान करने की दोनों राज्य सरकारों की होगी. जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने कहा कि मुआवजे की रकम राज्य सरकार उस इंसान या एजेंसी से वसूल सकती है, जिसका कुत्ते से कोई कनेक्शन हो. कोर्ट ने कहा कि कुत्ते काटने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. कई लोगों की मौत हो गई है. अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो मामले और भी बढ़ेंगे. इससिए अब राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. कोर्ट ने सरकार को इसके लिए गाइडलाइन बनाने का भी आदेश दिया.