पंजाब में पांच नगर निगम व नगर काउंसिलों के चुनाव का मामला एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव का शेडयूल जारी नहीं किया गया है।
जबकि शीर्ष द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार समय अवधि 26 नवंबर को पूरा हो गई है। ऐसे में याची बेअंत सिंह ने अपने वकील के माध्यम स्टेट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की है। आज वीरवार को चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग रखी गई है।
याचिकाकर्ता ने याचिका में दलील दी है कि पंजाब सरकार ने 22 नवंबर को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर राज्य चुनाव आयोग को पत्र भेजा था। अधिसूचना मिलने के बाद आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया गया।
इसी के चलते उनकी ओर से याचिका दायर की गई है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने उन्हें अधिकार दिया था कि अगर भविष्य में उन्हें लगे कि मामले में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है तो वे फिर से कोर्ट आ सकते हैं।
इससे पहले निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अब चुनाव कराने को लेकर राज्य चुनाव आयोग को फैसला लेना है। उनकी तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पार्टी सिंबल पर होंगे।
निकाय विभाग ने चुनाव आयोग को बताया है कि वे दिसंबर के अंत तक चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव शहरी क्षेत्रों में होंगे। वहीं, पुराने वार्ड विभाजन के हिसाब से ही चुनाव होंगे। क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। उसमें इस संबंध में आदेश दिए गए हैं।