पंजाब में नवंबर में पंचायत चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीते वीरवार को हुई कैबिनेट की बैठक में द पंजाब पंचायत इलेक्शन रूल्स-1994 में भी बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब दो सितंबर से शुरू हो रहे पंजाब विधानसभा मानसून सत्र में रूल्स में किए संशोधन पर बिल लाकर मंजूरी दी जाएगी। अब पंच और सरपंच के चुनाव बिना पार्टी सिंबल के होंगे। प्रत्याशियों को राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी किए जाने वाले चिह्न यानी सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा। नवंबर में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर पंजाब सरकार के स्थानीय सरकार विभाग ने 86 अधिकारियों व कर्मचारियों के विभागीय तबादले किए हैं। विभागों में बड़े स्तर पर तबादले किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 15 सितंबर तक स्थानीय निकाय विभाग और अन्य विभागों में तबादले किए जाएंगे।
जिला परिषद और पंचायत समितियों पर लागू नहीं होगा सिंबल नियम
द पंजाब पंचायत इलेक्शन रूल्स-1994 के रूल 12 में किए संशोधन का नया नियम जिला परिषद और पंचायत समितियों पर लागू नहीं होगा। यह दोनों ढांचागत तरीके से चुनाव संपन्न होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखा है। उन्हें अंतिम मतदाता सूची तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने गांवों के वार्ड विभाजन और आरक्षण को लेकर पहले ही आदेश जारी कर दिए थे।
स्थानीय सरकार विभाग के 86 अधिकारियों के तबादले हुए
स्थानीय सरकार विभाग के 86 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए हैं। उनमें तीन सहायक कॉरपोरेशन इंजीनियर, दो सहायक टाउन प्लानर, सहायक इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर, सुपरिंटेंडेंट सेनिटेशन, लेखाकार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के 86 अधिकारी हैं।