अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज सरबजीत सिंह धालीवाल की अदालत द्वारा नाबालिगा को विवाह उसे बहला फुसला कर कहीं ले जाने का मामला का में आरोप साबित न होने पर वकील जोहित कुमार की बहस से सहमत होते हुए कमलजीत वासी गांव रसूलपुर खुर्द दीपक दीपू निवासी प्रभात नगर गाजी गुल्ला और पवन कुमार उर्फ पम्मू गांव सफीपुर को बरी किए जाने के हुकम दिए हैं इस मामले में 15 अप्रैल 2022 मे थाना 2 की पुलिस ने पीड़ित लड़की के पिता के बयानों पर उक्त तीनों के विरुद्ध मामला दर्ज का गिरफ्तार किया गया था