जालंधर-अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर श्री अमरजीत बैंस ने पंजाब फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाँचवी, आठवीं, दसवीं और बारहवीं श्रेणी की तारीख़ 13.12.2021 से 22.12.2021 तक करवाई जा रही परीक्षाओं के चलते जालंधर जिले के परीक्षा केन्द्रों के आस -पास पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के इकठे होने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है।