जालंधर- पंजाब सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 की नई गाइडलाइंस जारी की है । सरकार द्वारा दिए गए यह जरूरी दिशा निर्देश 15 सितंबर तक जारी रहेंगे। नए दिशा निर्देश के अनुसार पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को, चाहे वो सड़क के माध्यम से पंजाब में आ रहे हैं या हवाई माध्यम से उनको आरटीपीसीआर की 72 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।

    इसके साथ ही उन्हें दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए। वहीं लोगों के जमा होने पर भी अंकुश लगाया गया है। अब इनडोर में 150 लोग एवं आउटडोर में केवल 300 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। इसके साथ ही नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जिम, सिनेमा, रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे।