इनकम टैक्स में बदलाव की पूरी जानकारी-

    CA Hatinder Kumar

    1. इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं।

    2.अगर कोई धारा 115BAC में न्यू स्कीम ऑप्ट करता है।

    upto 3 लाख, Nil

    3 से 6 5%

    6 से 9 10%

    9 से 12 15%

    12 से 15 20%

    15 से ऊपर। 30%

    नोट:-1. 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं

    2. धारा 87A की रिबेट मिलेगी

    3. धारा 80CCD व 80CCH की छूट मिलेगी

     

    3. गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में कन्वर्जन व vice-versa कन्वर्जन कैपिटल गेन के लिए ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नई धारा 47(viid)

    4. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट बेचने पर कैपिटल गेन, की गणना के लिए होल्डिंग पीरियड काउंट करने के लिए, डिपॉजिट कराए गए गोल्ड का होल्डिंग पीरियड भी जोड़ा जाएगा। एवं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के बदले लिया गया गोल्ड बेचने से कैपिटल गेन की गणना के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का भी होल्डिंग पीरियड जोड़ा जाएगा। धारा 2(42A) में संशोधन।

    5.अगर किसी ब्याज की छूट धारा 24(b) में हाउस प्रॉपर्टी में या चैप्टर VIA(धारा 80C से 80V) में ले ली हो तो, वह ब्याज कैपिटल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्वीजिशन या कॉस्ट ऑफ़ इम्प्रूवमेंट में नहीं जुड़ेगा। धारा 48 में एक प्रोविजो जोड़ा है।

    6. मार्केट लिंक्ड डिबेंचर को बेचने से होने वाले कैपिटल गेन की गणना के लिए धारा 50AA जोड़ी है। इसमें डिबेंचर की कॉस्ट व अन्य खर्चे घटाए जाएंगे।

    7. धारा 54 व 54F की छूट के लिए खरीदी जाने वाली या कंस्ट्रक्शन किए जाने वाली नई हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ से अधिक है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। छूट की करलकुलेशन के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपये ही लिए जाएंगे।

    8. धारा 55 में संशोधन करके गुडविल के साथ any other intangible asset की भी कॉस्ट NIL ली जाएगी।

    9. नई धारा 80CCH जोड़ी। जिसमें अग्निपथ स्कीम में एनरोल्ड टैक्स payer द्वारा अग्निपथ कॉर्पस में दिए गए कॉन्ट्रिब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा।

    10. 1 अप्रैल 2023 के बाद ली गई बीमा पॉलिसी(यूनिट लिंक्ड इन्षुरेन्स प्लान के अलावा) का वार्षिक प्रीमियम अगर 5 लाख से अधिक है, तो maturity के समय धारा 10(10D) की छूट नहीं मिलेगी। वो maturity की राशि धारा 56(2)(xiii) के अनुसार taxable होगी।

    अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद, एक से अधिक ऐसी पॉलिसी ली होंगी, तो एग्रीगेट वार्षिक प्रीमियम ₹5 लाख से अधिक है, तो maturity के समय टैक्स छूट नहीं मिलेगी

    11. धारा 43B में अमेंडमेंट, MSME को पेमेंट, तभी खर्चे में कटौती योग्य माना जाएगा, जब एक्चुअल पेमेंट हो जाएगा।

    12. धारा 44AD व 44ADA में संशोधन किया गया है, कि अगर, किसी करदाता, का 95% टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट्स बैंकिंग चेन्नल से हों तो 44AD का बेनिफिट 2 करोड़ की बजाय 3 करोड़ तक के टर्नओवर तक मिल जाएगा और प्रोफेशनल को 50 लाख की बजाय 75 लाख तक की रिसिट्स पर मिल जाएगा।

    13. फॉरेन टूर पर जाने वालों के लिए TCS की रेट 5% से बढ़ाकर 20%

    14. AO को धारा 142 में दिए स्टॉक का वैल्यूएशन, कॉस्ट अकाउंटेंट से करवाने के पावर, PCcit/pcit की परमिशन से

    15. न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्पेशल टैक्स रेट 15% लेकिन ऑप्शनल है। अन्य डिडक्शन नहीं मिलेंगे। धारा 115BAE

    16 ऑनलाइन गेम्स विनिंग, की इनकम पर टैक्स रेट 30%, नई धारा 115BBJ जोड़ी।

    17. सर्च के दौरान Authorised ऑफिसर ले सकेंगे एक्सपर्ट्स की सेवाएं

    18. DRP के आदेश से पास हुए आदेश के खिलाफ अगर करदाता ने अपील फ़ाइल की है, तो आयकर विभाग भी क्रॉस ऑब्जेक्शन फ़ाइल कर सकता है।

    19. किसी ट्रस्ट ने लोन से कोई खर्चा कर लिया है। तो ऐसे लोन का repayment 5 साल के भीतर होगा तभी एप्लिकेशन माना जाएगा।

    20.किसी ट्रस्ट ने कॉर्पस से कोई खर्चा कर लिया है। तो ऐसे कॉर्पस का पुनर्भरण 5 साल के भीतर होगा तभी एप्लिकेशन माना जाएगा।

    21. अगर किसी ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दिया है, तो उस डोनेशन का 85% ही एप्लिकेशन माना जाएगा।

    22. अब धारा 12A के रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट पुराने सालों में नहीं मिलेगा

    23. अभी धारा 12AB में पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है, फिर परमानेंट। लेकिन अगर किसी ट्रस्ट की एक्टिविटी शुरू हो गई हों, तो डायरेक्ट ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जा सकेगा।

    24. प्रोविजनल 12AB के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के भी पावर दे दिए।

    25. फॉर्म 10 व 9A फ़ाइल करने की डेट, ITR फाइलिंग की डेट से 2 महीने पहले होगी। अर्थात ITR फाइलिंग की डेट 31 अक्टूबर, ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10बी की डेट 30 सितम्बर, अगर धारा 11(2) में 5 साल का accumulation या नॉन रिसीटआदि के कारणों से accumulation है तो फॉर्म 10 व 9A की डेट 31 अगस्त होगी।

    26. 12A या 10(23C) का रिन्यूअल नहीं करवाएंगे तो अब देना होगा धारा 115TD में टैक्स